कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका रद्द की
बिलासपुर | निलंबित आईएएस रानू साहू को बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। सात जनवरी जनवरी को मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में आज आदेश जारी किया गया है।बता दें कि निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की गई।ईडी द्वारा कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित आईएएस रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (06 मार्च 2026)
कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने राज्यपाल से की सौजन्य भेंट
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मातृ स्वास्थ्य को मिला संबल
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन 06 मार्च को करेंगे 3.08 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन
नगरपालिका परिषद का शताब्दी वर्ष शुजालपुर के हर नागरिक के सम्मान का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में होली मिलन
स्व-सहायता समूह से बदली सुनीता दीदी की तकदीर