शाह पर टिप्पणी मामला: राहुल पर केस नहीं चलेगा
रांची । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान गांधी ने शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था।
सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीडि़त व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने पूछा- यदि आप पीडि़त व्यक्ति नहीं हैं, तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं?
उद्घाटन के चार दिन बाद ही दिल्ली मेट्रो लाइन से 1000 मीटर सिग्नल केबल चोरी
बलरामपुर के तुर्रीपानी गांव में अफीम की खेती का खुलासा, दो गिरफ्तार; 2 करोड़ की अफीम जब्त
मंदसौर में दशा माता पूजा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 15 महिलाएं घायल
शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक ने स्कूटी में लगाई आग, घटना CCTV में कैद
आंध्र प्रदेश में बड़ी कार्रवाई, ₹47 करोड़ की सिंथेटिक ड्रग्स बरामद
‘सिर तन से जुदा’ की धमकी मिलने का दावा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा का बड़ा आरोप
छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की किल्लत, एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े लोग