जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में किए बदलाव
नई दिल्ली । हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में अहम बदलाव किए हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि यह नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। फैसले के तहत छोटे वाहनों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, तीन पहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28प्रतिशत से घटाकर 18प्रतिशत कर दिया गया है। इससे मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड आई10 और टाटा टियागो जैसी कारों की कीमतें 10प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। इसी तरह, होंडा एक्टिवा, बजाज पल्सर और हीरो स्प्लेंडर जैसी लोकप्रिय टू-व्हीलर भी सस्ती हो जाएंगी। ऑटो पार्ट्स पर अब 18प्रतिशत की एक समान दर लागू होगी, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। छोटे हाइब्रिड वाहनों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
किसानों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर समेत कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12प्रतिशत से घटाकर 5प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उत्पादन लागत घटने की उम्मीद है। दूसरी ओर, लग्जरी कारें, बड़ी एसयूवी और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे रॉयल एनफील्ड 650 सीसी, हार्ले डेविडसन और बड़ी एसयूवी महंगी होंगी।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (25 मार्च 2026)
डिजिटल सेवा केंद्र से बदली रानी कुर्रे की जिंदगी, बनीं आत्मनिर्भर
डेयरी योजना बदल रही है धनमती की तकदीर
मध्यप्रदेश पुलिस की संपत्ति संबंधी अपराधों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही
किसान ही देश के भाग्य विधाता हैं, उनकी समृद्धि ही है हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
चमेली के जीवन में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने बिखेरी खुशियों की रोशनी
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर
“महिला सम्मान का असली अर्थ तब होगा जब महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बंद होगा” : एआईजी सिंह