गैरकानूनी निकाह मामले में इमरान-बुशरा को 7 साल जेल
कराची। गैरकानूनी निकाह मामले इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान की अदियाला डिस्ट्रिक्ट जेल में बनी मेकशिफ्ट कोर्ट ने शनिवार को 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल, दोनों की शादी को फ्रॉड बताते हुए बुशरा के एक्स हसबैंड खावर फरीद मानेका ने याचिका दायर कराई थी।
इस पर सुनवाई करते हुए जज कुदरातुल्लाह ने दोनों की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद थे। केस की सुनवाई शुक्रवार को 14 घंटों तक अदियाला जेल में ही हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
खावर फरीद मानेका ने आरोप लगाए थे कि बुशरा ने इद्दत का पीरियड पूरा किए बिना ही खान से शादी कर ली थी। दरअसल, इस्लाम धर्म में इद्दत तलाक के बाद दूसरी शादी करने के बीच की एक तय मियाद होती है। मानेका ने खान पर उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज से बात करते हुए मानेका ने कहा था- हमारी शादी को 28 साल हो चुके थे, हम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इमरान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (14 फ़रवरी 2026)
धरती का चलता फिरता कल्प वृक्ष है गौमाता: जगदगुरू राजेन्द्रदास महाराज
नोहलेश्वर महोत्सव आस्था के साथ संस्कृति, परम्परा और सामाजिक समरसता का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनगणना से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति होती है तय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सामूहिक विवाह सबसे उत्तम, खर्चीली शादियों से बचें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
ग्वालियर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की जनगणना में सराहनीय भूमिका
सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ करें कार्य : राज्यपाल पटेल
भारत भवन सिर्फ एक भवन नहीं, जीवन की रचना है, अतीत हो रहा है पुन: जीवंत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव