भूमि स्वामी अधिकार-पत्र देकर बनाया मालिक : राज्य मंत्री गौर
भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र देने की धारणाधिकार योजना से नागरिक भूमि के मालिक बन गये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले निवासरत नागरिकों का सर्वे किया गया था। सर्वे के आधार पर ऐसे रहवासी, जो 2014 के पूर्व जहां रह रहे थे, वहां उन्हें भूमि स्वामी का अधिकार-पत्र दिया गया है। निवास कार्यालय पर राज्य मंत्री गौर ने खजूरी कला बरखेड़ा पठानी आदि बस्तियों के 61 रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र वितरित किये।
राज्य मंत्री गौर ने कहा कि जिन रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र दिये गये हैं। इससे वे अपना आवास बनाने के लिये बैंक से ऋण ले सकते हैं। अपने घर का बिजली-पानी कनेक्शन आदि भी ले सकतें हैं। उन्हें अब किसी के द्वारा हटाये जाने का डर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शहरी क्षेत्र के रहवासियों को यह सौगात दी गई है। राज्य मंत्री गौर ने कहा कि इस योजना में अब संशोधन कर 2019 तक के रहवासियों को भी शामिल किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 2019 तक जहां निवास कर रहा था, वहां का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद उन्हें भी भूमि स्वामी अधिकार-पत्र प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर सुरेन्द्र वाटिका, वी.शक्ति राव, नीरज सिंह, मधु सिबनानी, एसडीएम एमपी नगर एल.के. खरे, तहसीलदार एमपी नगर आलोक पारे, नायब तहसीलदार सुशिवांगी खरे और भू-स्वामी अधिकार-पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राही उपस्थित रहे।
अखिलेश यादव का संसद में बड़ा बयान, बोले- 'सरकार के साथ कोई डील तो नहीं हो गई?'
जिम्बाब्वे दौरा टीम इंडिया के लिए क्यों है खास? श्रेयस अय्यर की कप्तानी से नए चेहरों तक सब पर नजर
15 साल पूरे होने पर 'सिंघम' को याद करना पड़ा भारी, अजय देवगन ट्रोलर्स के निशाने पर
शराब पीकर ड्राइविंग करना पड़ा भारी, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्टार वॉर्नर ने कोर्ट में कबूला जुर्म
दिल्ली में मेट्रो सेवा प्रभावित, 16 स्टेशन अगले आदेश तक रहेंगे बंद
आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान, बड़ी आबादी गरीबी के शिकंजे में
सड़क हादसों पर हाईकोर्ट की सख्ती, आवारा मवेशियों को लेकर सरकार और NHAI से जवाब तलब