बिना अनुमति नलकूप खनन करते दो बोर गाड़ी जब्त
बिलासपुर : कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर दो बोर गाड़ी जब्त कर लिए गए। सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन कार्य किया जा रहा था। गौरतलब है कि कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित किया है। बिना अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी है। एक सप्ताह पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। केवल सरकारी एजेंसी पीएचई और नगरीय निकाय ही पेयजल के लिए बोर खनन का कार्य कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करते हुए बोर खनन की शिकायत सवेरे कलेक्टर को मिली। उन्होंने सकरी तहसीलदार आकाश गुप्ता को तत्काल मौके पर रवाना किया। तहसीलदार ने खरकेना पहुंचकर जांच शुरू की। खनन कराने की कोई अनुमति उनके पास उपलब्ध नहीं था। दो गाड़ी थे। दोनों को जब्त कर हिर्री थाने में खड़ी कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश पर छत्तीसगढ़ जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वाराणसी में भीषण आग, चार गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा-तफरी
“हिंदू किसी भी मंदिर में जा सकता है”: सबरीमाला सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना की बड़ी टिप्पणी
सागर के बाद 5 जिलों में स्कूल बंद, 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित
4 साल तक साधु बनकर छिपा रहा चोर, दाढ़ी ने खोल दी पूरी पोल
KGMU में धर्मांतरण की आशंका, जांच एजेंसियां अलर्ट
वोटिंग के बीच जुबानी जंग: मोदी के ‘झालमुड़ी’ बयान पर ममता का पलटवार
एमपी में तपती धरती: कई शहरों में पारा 40°C पार, लू का अलर्ट जारी