जनपद पंचायत का निर्वाचन अवैध घोषित, कलेक्टर न्यायालय में हुई थी सुनवाई
मल्हारगढ़ । मल्हारगढ़ जनपद पंचायत की अध्यक्ष पुष्पाबाई पति कन्हैयालाल पाटीदार का निर्वाचन कलेक्टर न्यायालय ने अवैध घोषित किया है। जानकारी के अनुसार मल्हारगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आठ जुलाई 2022 को पुष्पा पाटीदार का निर्वाचन हुआ था। निर्वाचित जनपद सदस्यों द्वारा उन्हें बहुमत से निर्वाचित किया गया था। इस निर्वाचन में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार संगीताबाई राठौर ने इस निर्वाचन को मप्र पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में चुनौती दी।
याचिका में दिए ये तर्क
याचिका में यह कहा गया था कि पुष्पाबाई पाटीदार ने सक्षम प्राधिकारी को मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उनका जन्म और शिक्षा ग्राम गादौला जिला प्रतापगढ़ में हुई है। इस कारण वे मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थान के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है।
जब याचिका का सूचना पत्र जनपद अध्यक्ष पुष्पाबाई को भेजकर जवाब लिया गया तो उन्होंने जवाब में यह बताया कि उनका जन्म और शिक्षा राजस्थान में हुई है, लेकिन शादी के बाद वे मंदसौर जिले के ग्राम बरखेड़ा देवडूंगरी की निवासी हो गई है। वह अब 25 साल से मप्र की निवासी और पिछड़ा वर्ग की हैं।
निर्वाचन शून्य घोषित
याचिकाकर्ता संगीताबाई के अभिभाषक प्रकाश रातड़िया का तर्क था कि जिस अभ्यर्थी का जन्म मध्यप्रदेश में नहीं हुआ है और मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र नहीं है, उसे आरक्षित पद पर निर्वाचित होने की पात्रता नहीं है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने दस्तावेजों एवं तर्कों पर विचार के बाद पारित अपने निर्णय द्वारा जनपद पंचायत मल्हारगढ़ की निर्वाचित अध्यक्ष पुष्पाबाई पाटीदार का चुनाव अवैध और शून्य घोषित कर पद रिक्त घोषित कर दिया।कलेक्टर ने पाया कि आरक्षित पद पर निर्वाचित होने के लिए अभ्यर्थी का आरक्षित वर्ग का होना एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत होना आवश्यक है।