सडक पर खतरनाक तरीके से गाडी चलाने वालों की खैर नहीं
लगेगा दोगुना जुर्माना, हर बार बढेगी जुर्माने के राशि
भोपाल । सडक पर खतरनाक तरीके से गाडी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। वाहन चाल को दोगुना जुर्माना भरना पडेगा। बार-बार गलती करने पर जुर्माने की राशि और सजा भी बढती जाएगी। राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम की धारा-184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को दोगुना करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार, अब पहली बार पकड़े जाने पर छह माह से एक वर्ष की जेल और दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। तीन साल के भीतर दूसरी बार पकड़े जाने पर 20 हजार रुपये जुर्माना और अधिकतम दो साल के कारावास की सजा हो सकती है। अभी तक पहली बार ऐसा करने पर एक हजार से पांच हजार रुपये जुर्माना और तीन साल के भीतर दूसरी बार या इसके बाद भी पकड़े जाने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगता था।सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मतलब होता है इस तरह से वाहन चलाना जो जनता के लिए जानलेवा है या फिर वाहन चालक और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा बने। जैसे सड़क पर लाल बत्ती को पार करना, रुकने के संकेत का उल्लंघन करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग, ओवरटेक करना, निर्धारित से अधिक गति से वाहन चलाना। राज्य सरकार ने केवल जुर्माना दोगुना किया है। जेल की सजा को यथावत रखा गया है। यह अलग-अलग परिस्थिति में छह माह से अधिकतम दो साल तक होगी।